ब्रेकिंग न्यूज़

पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU अगुवानी–सुल्तानगंज पुल का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण, मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य Pawan Singh Threat Case: ‘हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं, पवन सिंह को धमकी नहीं दी’, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो आया सामने

बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील, हाईकोर्ट में 22 मई को होगी सुनवाई

बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील, हाईकोर्ट में 22 मई को होगी सुनवाई

12-May-2020 06:57 PM

PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका पर सुनवाई टाल दी है. अगली सुनवाई 22 मई को होगी. बिहार STET परीक्षा को रद्द करने की अपील की जा रही है. अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा में अनेक प्रकार की गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया है.


पटना हाईकोर्ट में 22 मई को अगली सुनवाई होगी. उस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर बहस करेंगे. समिति की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई  यानी 22 मई तक एसटीईटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जायेगा. बता दें कि नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता रीतिका रानी ने रिट याचिका दायर कर गत 28 जनवरी को सम्पन्न हुए एसटीईटी परीक्षा की वैधता को चुनौती दी है.


रिट याचिका में कहा गया है कि परीक्षा संचालन में अनेक प्रकार की गड़बड़ी हुई है इसलिए इसे रद्द कर दिया जाय। मंगलवार को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की. लेकिन ललित किशोर के नहीं रहने के कारण सुनवाई टल गई. समिति के वकील ज्ञान शंकर ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई के पहले रिजल्ट घोषित नहीं किया जायेगा. बता दें कि यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी जिसमें 6,199 उम्मीदवारों ने भाग लिया था. जिसमें 3,508 को सफल घोषित किया गया था.