ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में अर्घ्य देने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल; जानें क्या है मामला? Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या, एक अपराधी गिरफ्तार Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में गोलीबारी के बाद मचा हड़कंप, मुखिया समेत 2 गिरफ्तार Bihar News: बिहार में छठ घाट बनाने के दौरान युवक की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम Chhath Puja Tragedy : छठ घाट पर दर्दनाक हादसा: एक ही परिवार के तीन मासूम डूबे, सुरक्षा इंतजाम की खुली पोल Barh Heart Attack : छठ पूजा के दौरान अर्घ्य अर्पित करते समय श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, गंगा घाट पर मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव का बड़ा बयान: “हमारा चेहरा तय, एनडीए बताए उनका विजन क्या है” – महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी ! IB Vacancy 2025 : इंटेलिजेंस ब्यूरो में टेक्निकल पदों पर निकली 258 वैकेंसी, GATE स्कोर से होगा चयन IRCTC घोटाला मामला: चुनाव प्रचार के बीच लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने दी कड़ी दलील, कहा- 'चुनाव प्रचार और केस दोनों संभालना मुश्किल' छठ पूजा पर चिराग पासवान ने सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी बिहार की खुशहाली, कहा– छठी मैया ने बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब- 28 लाख प्रवासी वापस लौटे, सरकार रोजगार की कर रही व्यवस्था

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब- 28 लाख प्रवासी वापस लौटे, सरकार रोजगार की कर रही व्यवस्था

05-Jun-2020 04:04 PM

DELHI :  प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवायी हुई है। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया कि  28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए बिहार सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि हम आपको 15 दिन का वक्त देना चाहते हैं ताकि आप देशभर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकें। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक तौर पर रोजगार का इंतजाम किया जाए।


सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 3 जून तक 4200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। करीब एक करोड़ लोगों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाया गया है। वहीं बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने  कोर्ट को बताया  कि 28 लाख लोग बिहार लौटे हैं। इन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए बिहार सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।




बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उठाएं।स्टेशनों पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं और ट्रेनों के भीतर मजदूरों के लिए यह व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाना और पानी दिया जाए।