Bihar Bhumi: बिहार में सोने, चांदी और हीरे से भी महंगे जमीन के भाव, जानिए इस इलाके में एक कट्ठे का क्या है रेट Gandhi Maidan : गांधी मैदान से रोक हटी, इन कामों के लिए दीघा घाट और कलेक्ट्रेट घाट बने नए केंद्र; प्रसाशन ने जारी किया नया आदेश Bihar News: बिहार में AI से जनरल टिकट धोखाधड़ी का खुलासा, पुलिस ने चार शातिरों को किया गिरफ्तार Bihar crime news : महिला पुलिसकर्मी का वीडियो बनाने पर बवाल, विरोध पर डायल-112 की जीप पर पथराव Amrit Bharat Express Bihar: नए साल 2026 में बिहार से चलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगा यह विशेष सुविधा CBI Raid: रक्षा मंत्रालय में तैनात आर्मी अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर से 2.36 करोड़ नकद बरामद Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: 31 दिसंबर तक करें आवेदन, 10 हजार के बाद मिलेंगे 2 लाख रुपये Bihar News: फर्जी दरोगा रवि परासर तीसरी बार पकड़ाया, तीसरी बार अवैध शराब के साथ गिरफ्तार; जांच में खुल रही कई पोल Bihar News: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई दिशा, इन जिलों में डेस्टिनेशन प्लान और 5-स्टार होटल निर्माण Patna News: बिहटा–दानापुर फोरलेन एलिवेटेड सड़क पर इस दिन से दौड़ेंगी गाड़ियां, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
08-Apr-2020 06:33 PM
PATNA : लॉकडाउन के दौरान भी घऱ से बाहर निकल रहे लोग खैनी, गुटखा और पान से तौबा कर लें. अगर इन्हें चबा कर घर से बाहर सार्नजनिक स्थान पर थूका तो सीधे 6 महीने के लिए अंदर चले जायेंगे. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) की एडवायजरी के बाद ये फैसला लिया गया है. ICMR ने कहा है कि पान मसाला, गुटखा और खैनी खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी कोरोना फैल सकता है.
बिहार के 13 जिलों में लागू हुआ आदेश
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 13 जिलों के डीएम ने आदेश जारी कर दिया है. इन जिलों में जिलाधिकारी ने सभी सरकारी औप प्राइवेट परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है. डीएम के आदेश में कहा गया है कि एक तो तंबाकू का सेवन जानलेवा है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से समाज को खतरा हो सकता है. थूकने के कारण कोरोना ही नहीं बल्कि इंसेफलाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा हो सकता है.
तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध का आदेश बिहार के जिन जिलों में लागू किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, अरवल, जहानाबाद, पूर्णिया, खगड़िया, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, कैमुर,खगड़िया और सुपौल शामिल हैं. इन जिलों में डीएम ने एसपी के साथ साथ डीडीसी, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है. सरकार सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर लोगों को आगाह करेगी.
6 महीने की हो सकती है सजा
आईपीसी की धारा 268 और 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के समय गलत काम करता है या सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है जिससे जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 महीने की जेल के साथ साथ जुर्माना लगाया जा सकता है. अब इन जिलों के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय औप उनके कैंपस के साथ साथ सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान, थाना परिसर जैसी जगहों पर किसी भी तरह के तंबाकू पदार्थ को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.