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25-Apr-2020 10:06 PM
PATNA : बिहार सरकार लॉकडाउन में ढ़ील देकर कई और दुकानों को खोलने की अनुमति देने पर राजी हो गयी है. बिहार के आलाधिकारियों की आज हुई मैराथन बैठक में इसका फैसला हो गया है. कल सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है.
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद नीतीश सरकार ने बनाया मन
दरअसल कल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट देते हुए शर्तों के साथ कई दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी. गृह मंत्रालय ने शहरों की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को छूट दी गयी है जो नगर निगम और नगरपालिका के दायरे में नहीं आते हैं.करें. केंद्र ने ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है. ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. वहां अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स है तो उसे भी खोलने की मंजूरी मिल गयी है.
केंद्र के फैसले के बाद आज पूरे दिन नीतीश सरकार ने बैठक की. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी ने दिन भर मंथन किया. इसमें किन संस्थानों को खोलने की मंजूरी देनी है इस पर सहमति बनी. अधिकारियों ने इस प्रारूप को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है. कल इस बाबत अधिसूचना जारी होने के आसार हैं.
जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की मिलेगी मंजूरी
बिहार सरकार के एक आलाधिकारी ने बताया कि सूबे में जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी. किराना के दुकान दिन भर खुल सकेंगे. बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हार्डवेयर दुकानों जैसे संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी जायेगी. लेकिन जो जीने के लिए जरूरी नहीं हैं और जो विलासिता वाले सामान हैं उन दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं मिलेगी. सोना चांदी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, बड़े रेस्टूरेंट जैसे संस्थानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी जायेगी.
शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को मिलेगी मंजूरी
सरकार शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की मंजूरी देगी. हालांकि बिहार में ऐसी दुकानों की संख्या बेहद कम है. पटना को छोड़ कर बाकी जिलों में इक्का-दुक्का दुकानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है. ऐसे में सरकार अगर रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की मंजूरी देगी तो भी बेहद कम दुकानें ही खुलेंगी.
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