ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Police: युवाओं को सरकार का तोहफा, 35 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली जल्द Bihar News: कोसी नदी पर 1600 करोड़ की परियोजना में हादसा, पुल की 40 मीटर टूटी रेलिंग Bihar News: बिहार के इन जिलों में शुरू होगा पत्थर खनन, बढ़ेगा राजस्व और रोजगार Bihar News: बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू, जानिए... क्या-क्या है नया दिशा-निर्देश? Bihar Weather: राज्य के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD ने किया सावधान बिहार में तेज रफ्तार का कहर: बेतिया, रोहतास और बेगूसराय में सड़क हादसे, दो की मौत, आठ घायल IIT पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और आईआईटी के बीच हुआ समझौता PATNA: महिलाओं में बढ़ते एंडोमेट्रियल कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार Bihar News: पटना में बनेगा फायर टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर, भवन निर्माण विभाग और IIT के बीच हुआ करार

लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों का टाइम टेबल बदल गया, राज्य सरकार ने ऑफिस आने वालों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया

लॉकडाउन में सरकारी दफ्तरों का टाइम टेबल बदल गया, राज्य सरकार ने ऑफिस आने वालों के लिए नया गाइडलाइन जारी किया

21-Apr-2020 07:06 AM

PATNA : लॉकडाउन पीरियड के लिए बिहार के सरकारी दफ्तरों में टाइम टेबल बदला हुआ होगा। सचिवालय के साथ-साथ सभी जिला कार्यालयों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। सचिवालय में कामकाज की अवधि ढाई घंटे कम की गई है तो वही जिला कार्यालयों में एक घंटे की कटौती की गई है। 


राज्य के सभी सरकारी दफ्तर और सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलेंगे। इस नए आदेश के लागू होने के बाद सचिवालय के टाइम टेबल में ढाई घंटे जबकि जिला कार्यालयों के टाइम टेबल में एक घंटे की कमी आ गई है। सचिवालय में वर्किंग टाइम 9:30 से 6:00 तक का होता है जबकि जिला कार्यालयों में 10 बजे से 5 बजे तक काम की अवधि है। 


इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मियों को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में बैग और थैला लेकर आने पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों के लिए मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ हर कार्यालय में सेनेटाइजर का इंतजाम करने को भी कहा गया है। सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सख्ती के साथ लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बजाप्ता एक अधिसूचना जारी की है। इतना ही नहीं जो कर्मी अपने कार्यस्थल से बाहर कहीं फंसे हुए हैं उनको तत्काल पास मुहैया कराने का निर्देश भी दिया गया है। सरकारी कर्मियों को पास देने की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी को सौंपी गई है। जिन कर्मियों को यात्रा के लिए पास दिया जाएगा वह केवल एक बार ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।