आतंकी हमले के खिलाफ छातापुर में कैंडल मार्च, यह निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा पर हमला है: संजीव मिश्रा सीतामढ़ी में ट्रांसजेंडर से अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पूजा समेत चार आरोपी गिरफ्तार Pahalgam Terror Attack: अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से वापस लौट गई शैतान सिंह की बारात, बेकार गया 4 साल लंबा इंतजार IAS अधिकारी KK पाठक की बिहार से विदाई, अब केंद्र में निभाएंगे नई जिम्मेदारी Paghalgam Terror Attack: भारत इस दिन कर सकता है पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का बड़ा दावा बिहार में समलैंगिक विवाह का मामला: 3 बच्चों की मां ने नाबालिग लड़की से की शादी Pahalgam Terror Attack: “चलो मंदिर चलते हैं”, कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद ने बचा ली इस कपल की जान, पढ़कर आप भी कहेंगे “हर हर महादेव” हाजीपुर-शाहपुर पटोरी-बरौनी-मानसी के रास्ते दानापुर और सहरसा के बीच चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन का विस्तार, 29 अप्रैल से सुपौल तक परिचालन बिहार में भीषण गर्मी का सितम: औरंगाबाद में पारा 46.2 डिग्री पार, पटना के संपतचक में 45.7 °C, रात में बारिश होने की संभावना Mohan Bhagwat: ‘पड़ोसियों को हम तंग नहीं करते लेकिन दंड देना राजा का कर्तब्य’ RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
28-Mar-2023 12:24 PM
By First Bihar
DESK: लगभग 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत उमेश पाल के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जिसके बाद 17 साल के बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला. साथ ही अतीक अहमद के भाई को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. और 10 आरोपी को भी दोषी ठहराया है. बता दें इस मामले में कुल 11 आरोपी थे. जिसमें से 1 की मौत हो गई है.
आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है? अतीक अहमद पर आरोप है कि 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का उसने अपहरण करवाया था. इस मामले में आज यानी 28 मार्च को अतीक को प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने आज अतीक और इस कारोबार से जुड़े लोगों को सजा सुना सकती है.
मालूम हो कि बीते महीने इस मामले में गवाह रहे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद और उसके अन्य साथियों ने बम से हमला करके मार दिया था. जिसके बाद से पुलिस असद और उसके साथियों की तलाश कर रही है.