ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज कैमूर में जहरीला बीज खाने से 8 बच्चे बीमार, भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती मधेपुरा में BPSC की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत, किराए के कमरे में मिली लाश, इलाके में सनसनी Bihar News: CM नीतीश का बड़ा ऐलान, बाकी बचे इन 213 प्रखंडों में तुरंत खुलेंगे कॉलेज,जुलाई 2026 से शुरू होगी पढ़ाई...

2000 Rupee Note: नोट बदली के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- यह जरूरी मामला नहीं

2000 Rupee Note: नोट बदली के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- यह जरूरी मामला नहीं

01-Jun-2023 12:36 PM

By First Bihar

DELHI: बिना पहचान पत्र या किसी दस्तावेज के दो हजार रुपए का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसपर तुरंत सुनवाई करना जरूरी हो। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए चीफ जस्टीस से अनुरोध कर सकते हैं। 


दरअसल, आरबीआई ने बीते 19 मई को दो हजार रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश में दो हजार के नोट लीगल तो रहेंगे लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे दो हजार के नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करते हुए ने यह भी कहा था कि लोगों को दो हजार के नोट बदलने के लिए किसी तरह के दस्तावेज या पहचान पत्र को देने की जरूर नहीं पड़ेगी।


जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बिना पहचान पत्र दिखाए दो हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टीस से सुनवाई के लिए अनुरोध करे।