‘सरकार जनता के प्रति कर्तव्य पालन में विफल’, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर भड़के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ‘सरकार जनता के प्रति कर्तव्य पालन में विफल’, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर भड़के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बिहार में रामनवमी मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 1.63 करोड़ जारी, विजय सिन्हा बोले- आस्था और परंपरा में नहीं होगी कोई कमी बिहार में रामनवमी मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 1.63 करोड़ जारी, विजय सिन्हा बोले- आस्था और परंपरा में नहीं होगी कोई कमी झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से विवाहिता की मौत, पेट दबाकर जबरन करा रहा था डिलीवरी, आरोपी फरार Bihar Weather News: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, बगहा, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में बारिश, आसमान से गिरे ओले Bihar Weather News: बिहार में बदला मौसम का मिजाज, बगहा, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में बारिश, आसमान से गिरे ओले UDGAM Portal: कहीं आपके नाम पर भी तो जमा नहीं हैं अनक्लेम्ड अमाउंट? मिनटों में ऐसे करें चेक बिहार में आर्थिक अपराधों पर EOU का कड़ा रुख, परीक्षा से लेकर खनन और बैंक घोटाले तक हुई सख्त कार्रवाई बिहार में आर्थिक अपराधों पर EOU का कड़ा रुख, परीक्षा से लेकर खनन और बैंक घोटाले तक हुई सख्त कार्रवाई
23-May-2025 01:15 PM
By First Bihar
Court judgement women rights: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का अहम हिस्सा है और यह उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।
यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। दरअसल, उस महिला को तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसकी पहली शादी से पहले ही दो संतानें थीं। जबकि राज्य सरकार के नियम के मुताबिक, मातृत्व लाभ सिर्फ पहले दो बच्चों तक सीमित है।
महिला कर्मचारी ने कोर्ट में बताया कि उसने अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों के लिए कभी मातृत्व अवकाश नहीं लिया और न ही किसी प्रकार का लाभ प्राप्त किया। इसके अलावा, उसने यह भी कहा कि वह दूसरी शादी के बाद ही सरकारी सेवा में नियुक्त हुई थी।
महिला की ओर से पैरवी कर रहे वकील केवी मुथुकुमार ने दलील दी कि राज्य सरकार का यह फैसला संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि महिला को वह लाभ नहीं मिला जिसके लिए वह पहली बार पात्र हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि मातृत्व अवकाश को इस प्रकार सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें इस तरह के तकनीकी आधारों पर अधिकार से वंचित किया जाता है।