ब्रेकिंग न्यूज़

होली पर कोलकाता और नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत Bihar News: नए सत्र में बिहार के पांच सौ से अधिक मॉडल स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, NEET-JEE की तैयारी पर फोकस Bihar News: नए सत्र में बिहार के पांच सौ से अधिक मॉडल स्कूलों में शुरू होगी पढ़ाई, NEET-JEE की तैयारी पर फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व IPS के घर रेड, FIR दर्ज INDIA POST GDS 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, 28,686 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी Bihar Crime News: चर्चित मर्डर केस में CPI (ML) नेता जितेंद्र पासवान को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना Bihar Crime News: चर्चित मर्डर केस में CPI (ML) नेता जितेंद्र पासवान को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता की नई पहल: ‘पत्थर पर लकीर’ लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा बिहार BIHAR NEWS: बिहार की बेटी ने किया कमाल: BSF में चयनित होकर बदली सामाजिक सोंच, 3 पीढ़ियों तक नहीं थी सरकारी नौकरी Bihar Crime News: मधुबनी में अबतक की सबसे बड़ी डकैती, पूर्व प्रिंसिपल के घर से दो करोड़ से अधिक की संपत्ति लूट ले गए बदमाश

Bihar Crime News: रेप और मर्डर केस के दोषी को उम्रकैद की सजा, भारतीय न्याय संहिता के तहत भोजपुर में आया पहला बड़ा फैसला

Bihar Crime News: भारतीय न्याय संहिता के तहत भोजपुर में कोर्ट ने पहला बड़ा फैसला सुनाया है. दुष्कर्म और हत्या के मामले में पाक्सो की विशेष अदालत से दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Bihar Crime News

24-May-2025 07:48 PM

By RAKESH KUMAR

Bihar Crime News: केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने के बाद लोगों तत्वरित न्याय की जो अपेक्षाएं बढ़ी थीं वह अब पूरी होने लगी हैं। भोजपुर जिला में आज इस कड़ी में पॉक्सो की विशेष अदालत द्वारा दोषी को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ित परिवार के एक नामित सदस्य को 10 लाख रूपए देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। नगर थाना क्षेत्र के नारायण साह उर्फ वकील साह पर पड़ोस की एक दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सिद्ध होने पर अदालत ने आज यह अहम फैसला सुनाया 


न्यायालय में कैसे हुई कार्रवाई?

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू की। इस मामले को इसकी प्रकृति के अनुसार आरा की पाक्सो की विशेष अदालत में चलाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक सरोज कुमारी ने मुकदमा के संचालन में न्यायालय को सहयोग करने के साथ ही पुलिस के साथ तालमेल से इस मुकदमे की चार्जशीट से महज बाईस तारीख के अंदर बारह गवाह जिसमें जांच अधिकारी, चिकित्सक, अन्य साक्ष्य शामिल थे, उनके साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया, बहस की, प्रदर्श अंकित कराया और चार्जशीट दाखिल होने के महज चार महीने के अंदर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कराते हुए जजमेंट करा लिया।


विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि पुलिस की तत्परता से बारह गवाह न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराए गए और आवश्यक प्रदर्श अंकित कराए गए। उन्होंने बताया कि डीएनए जांच एवं एफएसएल की जांच रिपोर्ट इस मुकदमे में निर्णय के लिए अहम थे। 


क्या है मामला और किसे हुई सजा?

भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2024 का है जब नगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर मुहल्ले की एक नाबालिग के साथ मुहल्ले के ही एक व्यक्ति नारायण साह उर्फ वकील साह ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लगभग एक महीने में चार्जशीट दाखिल कर दिया। जिसमें आज न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नारायण साह को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक राज ने इसे पुलिस और अभियोजन पक्ष की बड़ी सफलता बताई।


भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि इस कांड के जांच दल, एफएसएल टीम, गवाह , स्पेशल पीपी समेत जांच में सहयोग करने वाले उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मुकदमा को अंजाम तक पहुंचाया।


पब्लिक की मांग पर स्पीडी ट्रायल

इस मामले में पुलिस ने लोगों की भावनाओं और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पीडी ट्रायल का आग्रह न्यायालय के समक्ष किया था। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने इस मुकदमे में चार्जशीट दाखिल होने के महज चार महीने में यह आदेश सुनाया है। मुकदमे में पहली सुनवाई 3 जनवरी 2025 थी। न्यायालय ने दिनांक 24 जनवरी 2025 को चार्जशीट दाखिल होने के दिन ही छह सम्मन गवाहों को जारी कर दिया। सभी गवाह समय से उपस्थित हुए । इस मुकदमे का एक सुखद पहलू यह भी रहा कि किसी गवाह को उपस्थित होने के लिए रिमांइडर जारी नहीं करना पड़ा।