वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी
22-Mar-2025 05:34 PM
By First Bihar
Bihar Education News: शिक्षा विभाग ने हाल ही में 9वीं और 11वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और परीक्षा सामग्री के सही स्थान पर नहीं मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले में कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) अमित कुमार को प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया है।
लापरवही पर बड़ा एक्शन
शिक्षा विभाग के निदेशक और अपर सचिव, सुबोध कुमार चौधरी ने जारी संकल्प में कहा है कि अमित कुमार कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं और 11वीं की गोपनीय वार्षिक सामग्री (प्रश्न-पत्र) को सुरक्षित तरीके से न रखने, प्रश्न-पत्रों का ससमय स्कूलों में वितरण के लिए कर्मियों की नियुक्ति नहीं करने और पूर्व निर्धारित स्थान के बजाय विद्यालय परिसर के प्लस टू भवन में बिना आदेश के प्रश्न-पत्र रखना, इन सभी आरोपों को अमित कुमार के खिलाफ प्रमाणित किया गया है।
जल्द शुरू होगी विभागीय कार्यवाही
संकल्प पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभाग अमित कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की व्यापक जांच कराएगा। इसके बाद, उनके खिलाफ बिहार सरकारी सेवक नियमावली-2005 की नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की जाएगी। विभागीय कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी निदेशक, जन शिक्षा सह अपर सचिव अनिल कुमार को दी जाएगी और उन्हें तीन महीने के भीतर सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।