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08-Oct-2025 10:38 AM
By First Bihar
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सतारा, महाराष्ट्र के Jijamata Mahila Sahakari Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने मंगलवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और वित्तीय संभावनाएं नहीं हैं, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैंक ने 7 अक्टूबर, 2025 से अपना सभी बैंकिंग परिचालन बंद कर दिया है।
Jijamata Mahila Sahakari Bank का बैंकिंग लाइसेंस पहले 30 जून, 2016 को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद बैंक ने अपील की और 23 अक्टूबर, 2019 को इसका लाइसेंस बहाल कर दिया गया। RBI के अनुसार, अपीलीय प्राधिकरण ने निर्देश दिया था कि बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बैंक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। RBI ने इसके लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया, लेकिन बैंक की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण ऑडिट पूरा नहीं हो पाया।
RBI ने कहा कि इस बीच बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती रही। बैंक के ऑडिट और वित्तीय आंकड़ों के आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि बैंक के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। RBI ने राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि बैंक को बंद करने का आदेश जारी किया जाए और परिसमापक नियुक्त किया जाए।
परिसमापक वह व्यक्ति या संस्था होती है जिसे किसी कंपनी या बैंक को बंद कराने के दौरान नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य कार्य बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन, लेनदारों का भुगतान और शेयरहोल्डर्स को बची हुई राशि का वितरण सुनिश्चित करना होता है। RBI ने बताया कि परिसमापक बैंकिंग ऑपरेशन बंद होने के बाद जमा स्वीकार करने, लेनदेन करने और जमा राशि के पुनर्भुगतान जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा।
RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता अपने जमा बीमा और Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) से जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। बैंक के कुल जमा राशि का 94.41 प्रतिशत 30 सितंबर, 2024 तक DICGC बीमा के तहत कवर किया गया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से सतारा और महाराष्ट्र के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में एक चेतावनी संदेश गया है। परिसमापक नियुक्त होने के बाद बैंक की संपत्तियों का न्यायसंगत वितरण और जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। RBI ने यह भी कहा कि अन्य सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को सतर्क रहने और केवल RBI और DICGC मान्यता प्राप्त बैंकिंग सेवाओं का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।