शिवहर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदली, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पंडाल समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख Bihar: शादी में नर्तकियों के बीच हर्ष फायरिंग करना पड़ गया महंगा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को दबोचा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने किया एलान, हमारी आगे की लड़ाई ‘गिनती के बाद हिस्सेदारी’ की जाकिर बन गया जगदीश: 8 मुसलमानों ने हिन्दू धर्म को अपनाया, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ शुद्धिकरण HAJIPUR: जननायक एक्सप्रेस से 8 किलो अफीम बरामद, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार ISM में वेदांता इंटरनेशनल और ICICI बैंक के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 2025 का आयोजन, कई छात्र-छात्राओं का हुआ चयन Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. Indian Air Force: एक्सप्रेसवे पर वायुसेना दिखाएगी ताकत, राफेल-जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट करेंगे लैंड; जानिए.. वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुंगेर में शरारती तत्वों ने चलाया बत्ती गुल अभियान, डॉक्टर ने लाइट्स बंद नहीं किया तो जान से मारने की दी धमकी Bihar News: वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत, बारिश के दौरान हुआ हादसा
06-Mar-2025 03:01 PM
By First Bihar
New Income tax Bill :नए इनकम टैक्स बिल में अब सोशल मीडिया तक अधिकारियों की पहुँच होगी पहमें कई कड़े प्रावधान किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा .अब आयकर विभाग के अधिकारी टैक्स चोरी के केस में संपत्ति जब्त कर सकते हैं,इसके साथ ही लॉकर और तिजोरी तक खोलने का अधिकार होगा उनको दिया गया है।
अगर किसी व्यक्ति पर अघोषित संपत्ति या टैक्स चोरी की शिकायत आती है,तो अधिकारी उसके घर की कानूनी तौर से तलाशी भी ले सकते हैं। क्लॉज-247 के अंदर यदि किसी व्यक्ति के लॉकर, तिजोरी आय या संपत्ति की जानकारी छिपी है ऐसे में चाबी उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी उसे तोड़ छानबीन कर सकते हैं।
डिजिटल एसेट्स की जांच के मिलेंगे अधिकार
नए नियम और गाइडलाइंस के तहत आयकर अधिकारी अब सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम), बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सेस करने का अधिकार प्राप्त होगा.यदि करदाता जांच में सहयोग नहीं करते हैं , तो अधिकारी को पासवर्ड बायपास करने और सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन,यह सख्ती सिर्फ उन्हीं करदाताओं पर लागू होगी, जिन पर टैक्स चोरी या संपत्ति छिपाने का संदेह होगा। अधिकारी संयुक्त निदेशक, संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी जैसे वरिष्ठ पदों पर होंगे उन्हीं को जांच करने के आदेश होंगे।
इस बिल के आने से आयकर विभाग को जांच करने की और अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति सुगम तरीके से ट्रेस करने में आसानी होगिल।