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14-May-2025 06:30 PM
By First Bihar
Bihar News: बिहार के अररिया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलने से नाराज एक युवक ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तीन तलाक दे दिया। यह मामला अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के फरसाडांगी गांव का है, जहां पीड़िता गुलफशा ने अपने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पीड़िता ने पति मो. राजा, ससुर मूसा और सास शबनम पर मानसिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, तलाक की धमकी और निजी फोटो वायरल करने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राथमिकी बुधवार को पलासी थाना में दर्ज की गई। गुलफशा, जो कि बरहट गांव निवासी मुश्ताक की बेटी हैं, ने बताया कि 15 नवंबर 2024 को मुस्लिम रीति-रिवाज से उनकी शादी फरसाडांगी गांव निवासी मूसा के बेटे मो. राजा से हुई थी। शादी के समय दहेज स्वरूप दो लाख रुपये नकद दिए गए थे, लेकिन उनकी रुकसती तत्काल नहीं हुई।
दोनों परिवारों के बीच सहमति बनी थी कि ईद के बाद रुकसती होगी। इस बीच पति-पत्नी के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रही। फरवरी 2025 में रमजान शुरू होने से कुछ पहले मो. राजा ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। गुलफशा ने जब अपनी असमर्थता जताई, तो पति का व्यवहार बदलने लगा। उसने गुलफशा को मोबाइल मैसेज के माध्यम से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने बताया कि 3 मार्च 2025 को पति ने व्हाट्सएप पर एक ही बार में "तीन तलाक" लिखकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात लिखी। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई, जहां मो. राजा ने तीन तलाक देने की बात स्वीकार की। हालांकि, ससुर और सास ने इस कृत्य को उचित ठहराते हुए पीड़िता पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की। गुलफशा का आरोप है कि इस दौरान उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और उनके निजी फोटो को वायरल करने की धमकी दी गई। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश भी की गई।
पलासी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा और तीन तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों को सामने ला दिया है। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पारित "मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम" के तहत एक बार में तीन तलाक देना अब एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद ऐसे मामलों का सामने आना चिंता का विषय है। गुलफशा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि उन्हें मानसिक और डिजिटल उत्पीड़न से सुरक्षा मिले।