ब्रेकिंग न्यूज़

'क्या झूठ बोलकर बॉस से छुट्टी लेना पाप है?' इस सवाल का प्रेमानंद महाराज ने दिया बड़ा ही रोचक जवाब BHOJPUR: वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ने रचा इतिहास, 124 छात्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पद पर चयन राघोपुर की जनता से प्रशांत किशोर ने कह दी बड़ी बात, बोले..हम यहां से चुनाव लड़ें या न लड़ें, कल से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा Crime News: एक ही परिवार के पांच लोगों ने की खुदकुशी, दो बेटों-दो बेटियों के साथ महिला ने दी जान Crime News: एक ही परिवार के पांच लोगों ने की खुदकुशी, दो बेटों-दो बेटियों के साथ महिला ने दी जान Bihar Crime News: महिला कर्मचारियों से बदसलूकी पर बेतिया में बड़ा एक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार; संविदा भी समाप्त हुई Bihar Crime News: महिला कर्मचारियों से बदसलूकी पर बेतिया में बड़ा एक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार; संविदा भी समाप्त हुई Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar News: बिहार में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, SP ने ले लिया बड़ा एक्शन

Bihar News:अगर आप भी बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल..तो हो जाएं अलर्ट, शिक्षा विभाग ने इस जिले के 159 स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना

Bihar News: बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने इस जिले के अनरजिस्टर्ड पाये गये 159 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Bihar News

27-Mar-2025 08:27 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Bihar News: बिहार के छपरा में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट स्कूल चला रहे संचालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ाई कर दी है।  एक सर्वेक्षण कराते हुए अनरजिस्टर्ड पाये गये 159 स्कूलों पर विभाग ने ए- एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगने के बावजूद अगर स्कूल बंद नहीं करते हैं और नियमित संचालन करते हैं तो प्रतिदिन 10,000 की दर से अलग से जुर्माना वसूला जायेगा।


शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को ई-शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है, लेकिन सारण के 159 प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हालांकि यह विभागीय आंकड़ा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है और अनरजिस्टर्ड स्कूलों की संख्या अब भी सारण में 600 से अधिक है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूल बंद करने के बाद उसमें नामांकित बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में स्थानांतरित किया जा रहा है।


जिन स्कूलों पर कार्रवाई की है, उनमें एकमा में चार, इसुआपुर में दो, बनियापुर में 14 मशरक में 11, रिविलगंज में पांच, परसा में 12, पानापुर में नौ, सोनपुर में पांच, दरियापुर में आठ, छपरा सदर में 18, तरैया में 18, जलालपुर में 13, अमनौर में 21, गड़खा में नौ, लहलादपुर नौ शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने यह पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत की है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया है। 


स्कूल प्रबंधन को एनओसी के लिए शिक्षा विभाग से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। स्कूल के बारे में ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर जांच टीम निरीक्षण करेगी। संतुष्ट होने पर जियो मैपिंग कराकर रिपोर्ट दी जाएगी। अब सिर्फ रजिस्टर्ड सोसायटी को ही प्राइवेट स्कूल खोलने की मान्यता मिलेगी। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों द्वारा जारी किए गए टीसी को मान्य नहीं किया जा रहा है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।