ब्रेकिंग न्यूज़

बेगूसराय में बाढ़ का कहर: 12 घंटे में 7 की मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप BIHAR: गंगा नदी में 100 KM बहकर बचा शख्स, बेंगलुरु से आने के बाद पटना में लगाई थी छलांग Bihar News: बिहार में पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत, छोटी सी गलती और चली गई जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar Crime News: बिहार में एक धुर जमीन के लिए हत्या, चचेरे भाई ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर ले ली युवक की जान Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: बिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत, मायके से लौटने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: पुनौरा धाम को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की कवायद शुरू, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से होगी कनेक्टिविटी Bihar News: बिहार के स्कूल-कॉलजों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, इतने करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार

Bihar News: दो वोटर ID रखने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल

Bihar News: बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर दो EPIC पंजीकृत होने की बात सामने आई है, जो कानूनन अपराध है।

Bihar News

05-Aug-2025 12:00 PM

By First Bihar

Bihar News: बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तहत बड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इस दौरान कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर दो वोटर आईडी (EPIC) पंजीकृत होने की बात सामने आई है, जो कानूनन अपराध है। दो आधार कार्ड या दो पैन कार्ड रखना जितना गंभीर अपराध है, उतना ही दो वोटर आईडी कार्ड रखना भी गैरकानूनी है। इसके लिए जुर्माना और अधिकतम एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है, साथ ही मतदाता का वोट देने का अधिकार भी रद्द किया जा सकता है।


हाल ही में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि उनके पास दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र हैं, जिसे लेकर अब कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में घर-घर जाकर गणना फॉर्म का वितरण एवं संग्रहण हो चुका है। अब दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति (Claims and Objections) की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत मतदाता Form-6, Form-7 और Form-8 के जरिए अपना नाम जोड़ सकते हैं, हटवा सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं।


अगर किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो उन्हें सलाह दी गई है कि वे तत्काल किसी एक वोटर आईडी को रद्द करवाएं। इसके लिए संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर Form-7 भरना होगा। आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर भी यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है।


चुनाव आयोग के अनुसार, दो वोटर कार्ड रखने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें न सिर्फ एक साल तक की सजा का प्रावधान है, बल्कि दोषी पाए जाने पर वोट देने का अधिकार भी खत्म किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम, पते और मतदाता पहचान की स्थिति की सही जानकारी दें और यदि कोई गलती हो, तो तुरंत सुधार कराएं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए बेहद अहम है।