ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के दो थानेदारों को SSP ने किया लाइन हाजिर, सरकारी काम में लापरवाही पड़ी भारी Bihar News: बिहार के दो थानेदारों को SSP ने किया लाइन हाजिर, सरकारी काम में लापरवाही पड़ी भारी Bihar Police Alert: स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी किए निर्देश Bihar Police Alert: स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी किए निर्देश Bihar Crime News: बिहार में बैंक के 251 खातों से 5.58 करोड़ की साइबर ठगी, ईओयू ने दर्ज किया केस Bihar Crime News: बिहार में बैंक के 251 खातों से 5.58 करोड़ की साइबर ठगी, ईओयू ने दर्ज किया केस Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, तीन नाबालिग लड़कियां बरामद; भारी मात्रा में मिलीं गर्भ निरोधक गोलियां Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, तीन नाबालिग लड़कियां बरामद; भारी मात्रा में मिलीं गर्भ निरोधक गोलियां Bihar Election 2025: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की तारीख तय, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ होगी चर्चा Bihar Election 2025: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की तारीख तय, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के साथ होगी चर्चा

Bihar Traffic Rules: बिहार में बाइक चलाने वाले हो जाएं सावधान! छोटी सी गलती और रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, कटेगा मोटा चालान

Bihar Traffic Rules: बिहार में बिना हेलमेट बाइक चलाना अब भारी पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर 1000 का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और जेल तक हो सकती है। हेलमेट पहनना अब सवार और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए अनिवार्य है।

Bihar Traffic Rules

03-Aug-2025 05:21 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Traffic Rules: सड़क हादसों में सिर की गंभीर चोटें और मौतें रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। राज्य में अभी भी कई दोपहिया चालक इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। दोहपिया चालकों और सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आईएसआई मार्क वाले गुणवत्तापूर्ण हेलमेट को अनिवार्य किया है। यह नियम बिहार में भी लागू है। 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, दोपहिया वाहनों के हादसों में सिर की चोटें सबसे बड़ा खतरा हैं, गुणवत्तापूर्ण हेलमेट इन जोखिमों को काफी हद तक कम कर देता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना, वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर धारा 194डी के तहत एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। यह नियम चालक के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है।


प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रही है। परिवहन विभाग भी साथ मिलकर चौक-चौराहों पर पोस्टर, होर्डिंग्स, अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेलमेट पहनने की अपील कर रही है।


जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने हेलमेट को जीवन रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुर्घटना में सिर में चोट लगने से काफी बचाव करता है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों से आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करने की अपील की।