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Bihar Teacher Transfer: शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर ACS एस सिद्धार्थ का बड़ा आदेश...तय की समय सीमा, सभी DM-DEO को भेजा पत्र

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। सभी शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक और ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 से 10 सितंबर तक पूरी करनी होगी। एस. सिद्धार्थ ने सभी डीएम और डीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं।

बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2025, शिक्षा विभाग ट्रांसफर निर्देश, एस सिद्धार्थ आदेश, शिक्षक स्थानांतरण समय सीमा, बिहार ई-शिक्षा कोष शिकायत, बिहार इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, शिक्षक ट्रांसफर आदेश

05-Aug-2025 04:55 PM

By Viveka Nand

Bihar Teacher Transfer: बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफऱ-पोस्टिंग को लेकर की गई शिकायत के निबटारे को लेकर समय तय कर दिया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस.सिद्धार्थ ने 1-10 सितंबर तक हर हाल में शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन का कार्य पूर्ण करने को कहा है. 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आज सभी जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निष्पादन करने को कहा है. अपर मुख्य सचिव ने कहा है की ट्रांसफर को लेकर जो शिकायत है, उसकी समीक्षा 31 अगस्त तक कर लें. स्थानांतरण-पदस्थापन की कार्रवाई हर हाल में एक से लेकर 10 सितंबर तक पूर्ण करें .

एस. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में कहा है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पर स्थानांतरण संबंधी शिकायत दर्ज करने को कहा गया था. इस आलोक में शिक्षकों द्वारा दिए गए शिकायतों का निष्पादन करें. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति शिकायत का निष्पादन करेगी. इसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा .वहीं अंतर जिला स्थानांतरण- पदस्थापन की समीक्षा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति करेगी .इसके निष्पादन को लेकर अपनी अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को भेजी जाएगी. इस आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करें और स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश जारी करें.