लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन, समाजसेवी अजय सिंह ने परिवार के साथ डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य बगहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: धनहा और भितहा में अवैध हथियार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार लोक आस्था का महापर्व छठ: युवा चेतना के सुप्रीमो ने व्रतियों के बीच बांटी साड़ी और सूप, कहा-छठ सामाजिक न्याय का प्रतीक BIHAR NEWS: मोकामा में गंगा नदी फिर बनी मौत का कुंड : छठ पूजा का जल लेने गया किशोर डूबा, पिछले तीन साल में सौ से अधिक लोग गंवा चुके जान Election Commission : चुनाव आयोग आज SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा, अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। Bihar News : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, छठ पूजा की तैयारी कर रही दो महिलाएं समेत तीन लोग झुलसे Bihar Election 2025 : तेजस्वी और राहुल से आगे निकले CM नीतीश कुमार, बढ़ सकती है महागठबंधन की टेंशन; आधी आबादी को लेकर तैयार हुआ ख़ास प्लान Bihar politics scandal : राजद नेता का बार डांसर संग अश्लील वीडियो वायरल, बोले– "सलमान खान भी डांस करते हैं, हमने कौन सा ग़लत किया" Bihar Politics : राहुल गांधी की बिहार से दूरी पर कांग्रेस में असमंजस, जानिए कांग्रेस बना रही कोई नई रणनीति या फिर सच में है नाराजगी का संकेत? Bihar Election 2025 : "मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा...” बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान,कहा - नहीं हुआ यह काम तो ....
26-Aug-2025 07:13 PM
By First Bihar
PATNA: 11 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में निगरानी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। भ्रष्टाचार केस में अंचल अमीन को 4 साल की सजा दी गयी है साथ ही 10 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
26.08.2025 को मो० रूस्तम, माननीय न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा अभियुक्त शिव शंकर राम, अंचल अमीन, दाऊदनगर प्रखण्ड, जिला औरंगाबाद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7/13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (d) के तहत निगरानी थाना कांड संख्या-83/2014 (विशेष वाद सं-77/2014) में दोषी ठहराया गया।
यह मामला शिव शंकर राम, अंचल अमीन, दाऊदनगर प्रखण्ड, जिला औरंगाबाद द्वारा शिकायतकर्ता श्री मृत्यंजय कुमार, पिता श्री काशी नाथ बैठा, सा०- शमशेर नगर, थाना- दाऊदनगर, जिला- औरंगाबाद के पिताजी का एक कट्ट्ठा जमीन मापी के उपरांत, सही मापी प्रतिवेदन लिखने के एवज में रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया। जिसमें आरोपी को 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी की गयी।
इस मामले का तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक,महेन्द्र कुमार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया। बिहार सरकार की ओर से श्री किशोर कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, प्रभारी निगरानी (ट्रैप केसेज), पटना ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की।
शिव शंकर राम, अंचल अमीन, दाऊदनगर प्रखण्ड, जिला औरंगाबाद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है एवं धारा 13 (2) सह पठित धारा 1 3(1)(d) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,0००/- (दस हजार) रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
