Bihar Driving License : हेलमेट-सीट बेल्ट नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस! बिहार में 52 हजार से ज्यादा DL पर कार्रवाई की तैयारी, परिवहन विभाग सख्त Bihar police : बिहार के इस जिले में दो SHO हुए सस्पेंड, SSP कांतेश कुमार मिश्रा की बड़ी कार्रवाई; लापरवाही पर गिरी गाज Bihar River: विजय सिन्हा के दावों की खुली पोल ! ट्रकों से नहीं हाईवा से धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन; DM ने जांच का दिया आदेश Bihar Police : वर्दी का सपना होगा पूरा! बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख Bihar Budget Session 2026 : विधानसभा में आज बजट पर बोलेंगे तेजस्वी यादव, NEET छात्रा मौत को लेकर कानून व्यवस्था पर विपक्ष उठाएगा सवाल Bihar Cabinet Meeting : Bihar Cabinet Meeting: आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक, सदन की कार्यवाही के बाद बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर Bihar Vigilance : हिरासत में लिए गए ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर, घर से मिली मिली अकूत संपत्ति Rajgir Cricket Stadium : राजगीर में बना बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इस साल से ipl मैचों की उम्मीद Bihar weather update :बिहार में बदला मौसम का मिजाज: बारिश, घना कोहरा और बढ़ता AQI, अलर्ट जारी मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: TOP-10 अपराधी और गांजा तस्कर नरेश यादव गिरफ्तार
01-Mar-2025 09:05 AM
By First Bihar
Bihar land sarvey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हर दिन कोई न कोई नया अपडेट निकलकर सामने आता रहता है। इसी कड़ी में अब जो अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक अब दाखिल खारिज में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी।
जानकारी के मुताबिक बिहार में छोटे-मोटे कारणों से लंबित दाखिल-खारिज के मामलों का निबटारा 31 मार्च तक हो जाएगा।
विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार किए लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जो उचित नहीं है।
वहीं,b इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है और विभाग की बदनामी होती है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है।
यह दिशा निर्देश दाखिल-खारिज के अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ता को पत्र लिखा है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है, वैसे मामले की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता पहली ही तारीख को अंचलाधिकारी को पुन सुनवाई का आदेश पारित करते हुए अपील वाद को शीघ्र निष्पादित किया जाएगा।
विभाग का मानना है कि कई छोटे-मोटे कारणों की वजह से अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज नहीं लगाने, संलग्न दस्तावेजों के अपठनीय होने, आवेदन भरने के समय गणितीय या लिपिकीय भूल हो जाने, ऑनलाइन जमाबंदी जहां से रकबा घटाया जाना है, उसमें त्रुटि होने जैसे कारणों से बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत होते हैं। ऐसे मामलों के लिए 30 दिनों के भीतर डीसीएलआर के न्यायालय में अपील का प्रावधान है।