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Bihar News: नीतीश सरकार ने 'भाई बिरेन्द्र' को दी सजा, आरोप साबित होने पर मिला यह दंड, जानें...

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वीरपुर के अंचल अधिकारी को तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया है। भाई वीरेंद्र पर दाखिल-खारिज में नियमों के उल्लंघन के आरोप साबित हुए। दंड देने के बाद विभाग ने अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त कर दिया है।

05-Aug-2025 01:03 PM

By Viveka Nand

Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बेगूसराय के वीरपुर अंचल के अंचल अधिकारी को दंड दिया है. इनके खिलाफ तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाया गया है. विभाग के संयुक्त सचिव ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है .

बांका जिले के तत्कालीन राजस्व अधिकारी भाई बिरेन्द्र पर ऑनलाइन दाखिल खारिज के कुछ मामलों को एक बार अस्वीकृत करने के बाद इसी दस्तावेज पर फिर से स्वीकृत करने, दाखिल खारिज अधिनियम का उल्लंघन करने जैसे आरोप हैं. इस तरह का मामला सामने आने के बाद विभाग ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माना है कि राजस्व अधिकारी को दाखिल खारिज के मामले अस्वीकृति के बाद फिर से स्वीकृत नहीं करना चाहिए था, बल्कि आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील करने को निर्देशित किया जाना चाहिए.

तीन वेतन वृद्धि पर रोक के दंड के साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही खत्म

आरोपी पदाधिकारी भाई बिरेन्द्र ने इस बिंदु पर चूक की है. ऐसे में अनुशासनिक प्राधिकार ने भाई वीरेंद्र को संचई प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाकर अनुशासनिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया है.