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अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका: हाई कोर्ट ने नियमित जमानत पर लगाई रोक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी बेल

DELHI: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई को

अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका: हाई कोर्ट ने नियमित जमानत पर लगाई रोक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी बेल
Mukesh Srivastava
3 मिनट

DELHI: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक लगा दी है।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। 


आज शुक्रवार को केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने की संभावना थी लेकिन रिहाई से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की नियमित जमानत के नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हाई कोर्ट में मौजूद रहे। 


ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई की। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तबतक नीचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी केजरीवाल तबतक रिहा नहीं होंगे जबतक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।


सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। ईडी की इस दलित पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल के उस दलिल को ठुकरा दिया जिसमें यह कहा गया था कि ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जबतक हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है, नीचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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