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यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका खारिज की

RANCHI: महिला नेत्री के साथ यौन शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने

यौन शोषण मामले में कांग्रेस विधायक को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका खारिज की
Mukesh Srivastava
2 मिनट

RANCHI: महिला नेत्री के साथ यौन शोषण करने के आरोपी कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।


दरअसल, पूरा मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर काबिज थे। उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने होटल में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर उक्त महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था।


केस दर्ज होने के बाद पुलिस उस होटल के कमरे को सील कर दिया था और फोरेंसिक जांच भी करवाई गई थी। इस मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव फिलहाल बेल पर है, 18 जून 2019 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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