युवक की पिटाई मामले में धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा सस्पेंड, मुंगेर SP की अनुशंसा पर DIG संजय कुमार ने की कार्रवाई

युवक की पिटाई मामले में धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा सस्पेंड, मुंगेर SP की अनुशंसा पर DIG संजय कुमार ने की कार्रवाई

MUNGER: बीते दिनों मुंगेर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था। जहां जमीन विवाद की शिकायत करने गये व्यक्ति को पुलिस कर्मी ने बेरहमी से पीटा था। एसपी जेजे रेड्डी की अनुशंसा पर मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार ने धरहरा थाना प्रभारी अभय चंद्रा को सस्पेंड कर दिया है। धरहरा थानाध्यक्ष और धरहरा थाने के अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा अमानवीय तरीके से पिटाई की गयी थी। मामला सामने आने के बाद डीआईजी ने यह कार्रवाई की है। 


27 दारोगा को सस्पेंड करने के बाद मुंगेर एसपी लगातार कर्तव्य पालन नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन में हैं। एसपी की अनुशंसा पर मुंगेर डीआईजी ने धरहरा थानाध्यक्ष अभयकांत चंद्रा को निलंबित कर दिया है। दरअसल तारापर थाना क्षेत्र के धोबई गांव निवासी पीड़ित राकेश ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर इस बात की जानकारी एसपी को दी थी कि वह अपनी सास के श्राद्ध में धराहरा थाना क्षेत्र के गोबिंदपुर गांव में आया हुआ था और अपनी बुजुर्ग दादी सास के साथ जमीन विवाद के एक मामले में शिकायत करने धरहरा थाने गया था। 


जहां पुलिस कर्मी उसकी दादी सास के साथ बदतमीजी करने लगे। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने ऐसा करने से पुलिस वालों को रोका था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर शराब पीने का आरोप लगाकर बुधवार देर रात तक हिरासत में लेकर उसे पीटा। रात करीब 12 बजे मुंह से खून आने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस ले गई। कोर्ट परिसर में घायल युवक बेहोश हो गया। उसे फिर अस्पताल ले जाया गया और कोर्ट में पेशी कराई गई। जहां उसे जमानत मिल गई और वह घर चला गया।


 पीड़ित के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। जिसके बाद मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी ने धराहरा थानाध्यक्ष अभय कांत चंद्रा को निलबिंत करने के लिए डीआईजी को पत्र लिखा था जिस पर डीआईजी संजय कुमार ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। साथ ही घटनाक्रम में संलिप्त धरहरा थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी की संलिप्तता के बिन्दुओं पर जांच के लिए अंचल पुलिस निरीक्षक, जमालपुर अंचल, मुंगेर को निर्देशित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत अन्य के विरूद्ध अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।