अनलॉक 5 में छूट का दायरा और बढ़ेगा, राज्य सरकार 15 अक्टूबर से देने जा रही राहत

अनलॉक 5 में छूट का दायरा और बढ़ेगा, राज्य सरकार 15 अक्टूबर से देने जा रही राहत

PATNA : देश में कोरोना संक्रमण से राहत के बीच सरकार ने अनलॉक 5 की शुरुआत की थी और अब राज्य सरकार 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 में और ज्यादा रियायतें देने का फैसला किया है। बिहार में 15 अक्टूबर से तमाम तरह की गतिविधियों की सशर्त अनुमति दे दी गई है। 15 अक्टूबर से सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, खेल समेत अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 

राज्य सरकार ने इन गतिविधियों के लिए एसओपी का पालन करने को कहा है। इन गतिविधियों पर लॉकडाउन पीरियड में पूरी तरह से रोक थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 में इन गतिविधियों से जुड़ा मापदंड तय किया था और राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा था। अब गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर से बिहार में तमाम तरह की गतिविधियों को मंजूरी दी गई है. हालांकि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक किसी भी बंद जगह पर या हॉल में 200 से ज्यादा व्यक्ति किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हॉल की क्षमता  के अनुसार 50 फ़ीसदी तक की उपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी। किसी भी हाल में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। इसके अलावे ऐसे आयोजनों में आने वाले लोगों के लिए फेस मास्क और हैंड ग्लव्स अनिवार्य होगा। कार्यक्रम या किसी सभा के आयोजन की स्थिति में जिला प्रशासन मैदान की क्षमता को ध्यान में रखकर वह लोगों की उपस्थिति पर मंजूरी देगा। इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही साथ आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। 


राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर से छूट के लिए जो अन्य निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए धारा 144 का आदेश मजिस्ट्रेट जारी करेंगे। किसी भी कार्यक्रम की अनुमति सक्षम पदाधिकारी से लिए बगैर आयोजन करना असंभव होगा। चुनाव और त्योहार को देखते हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा दुर्गा पूजा में इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा और ना ही देवी का प्रसाद सामूहिक तौर पर बाद आ जाएगा। इतना ही नहीं दुर्गा पूजा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी ना तो रामलीला का आयोजन होगा और ना ही रावण दहन का कार्यक्रम।