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Bihar News: LPG संकट के बीच PNG को लेकर बड़ा फैसला, तत्काल लागू हुए कई आदेश; नगर विकास के प्रधान सचिव ने DM को भेजा पत्र

Bihar News: LPG संकट के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. 24 घंटे में अनुमति देने का आदेश लागू कर दिया गया है.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mar 20, 2026, 8:59:42 PM

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प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News:  LPG संकट के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अधिक से अधिक PNG कनेक्शन को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन जारी किए है। साथ ही तेल कंपनियों को कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें नगर निकाय के अधीन पीएनजी नेटवर्क एवं संयंत्र की स्थापना के लिए गैस वितरण कंपनी को अनुमति देने को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिया है।


पत्र में स्पष्ट किया गया है की देश में ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। खासकर रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली LPG की आपूर्ति बाधित हुई है। सूबे के 18 जिला मुख्यालय पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, मुजफ्फरपुर,वैशाली, सारण, समस्तीपुर,लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, पूर्णिया, औरंगाबाद और रोहतास में पीएनजी की आधारभूत संरचना उपलब्ध है। 


इन जिलों में लगभग 100000 घरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति कराई जा रही है। गैस वितरण कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि वह 75000 से अधिक घरेलू संपर्क इन जिलों में 24 घंटे के अंदर में उपलब्ध कराएंगे, साथ ही 70000 से अधिक उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के भीतर पीएनजी कनेक्शन दिया जा सकता है। साथ ही सैकड़ो व्यावसायिक उपभोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों के द्वारा भी पीएनजी उपयोग किया जा रहा है।


नगर विकास विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में कई तरह के नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। पहला यह की गैस पाइपलाइन की अधिष्ठापन करने वाली एजेंसी के द्वारा गैस वितरण प्रणाली या संयंत्र स्थापना के लिए मांगी जाने वाली अनुमति 24 घंटे के भीतर संबंधित नगर निकाय देंगे। यदि नगर निकाय समय सीमा के भीतर अनुमति नहीं देता है तो स्वत अनुमति निर्गत मानी जाएगी।


सरकारी गैस वितरण कंपनियों को वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए सांकेतिक दर पर भूमि उपयोग करने दिया जाएगा। कंपनियों को 24 घंटा कार्य करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अन्य जिले जहां पर गैस वितरण प्रणाली नहीं है, वहां तेल कंपनियों के साथ नियमित और सघन समन्वय की जरूरत है, ताकि जिला मुख्यालय को उपभोक्ता को किफायती और सुरक्षित पीएनजी उपलब्ध हो सके। 


प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि जहां शहरी गैस आपूर्ति स्थापित हो गई है वहां व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए अभियान चला कर प्रेरित करें। गैस कंपनियों के द्वारा एलपीजी से पीएनजी में परिवर्तन करने पर उपभोक्ताओं को 500 तक की छूट उपलब्ध कराई जा रही है।