भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज, नीतीश सरकार के निशाने पर ये अधिकारी कल का दिन ऐतिहासिक: बिहार में पहली बार होने जा रहा एयर शो, आसमान में अद्भुत नजारा देखेंगे लोग KKRvsGT: 8 पारियों में 5 अर्धशतक, अब ऑरेंज कैप पर कब्ज़ा, गुजरात टाइटन्स के इस बल्लेबाज के मुरीद हुए क्रिकेट फैंस Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, लूट में असफल होने के बाद पेट्रोल पंप कर्मी पर चलाई गोली वीर कुंवर सिंह की तस्वीर और तिरंगे के साथ पाराजंपर्स करेंगे आसमान में जंप, शौर्य दिवस पर पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम Bihar News: दियारा का दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार, इस जिले के मंदिर से पुलिस ने फ़िल्मी अंदाज में दबोचा Bihar Crime: कुख्यात अपराधी बबुआ डॉन गिरफ्तार, 3 जिलों की पुलिस को लंबे समय से थी तलाश सच्चाई सामने आने के बाद तेजस्वी पर हमलावर हुई जेडीयू, अपराधी की कोई जात नहीं होती: नीरज कुमार Bihar News: बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से दो लोगों की मौत, स्नान करने के दौरान हुआ हादसा Bihar News: अचानक भरभराकर गिर गई घर की छत, हादसे में पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर
DESK : त्योहारी सीजन में आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं. इसले लिए रेलवे ने कड़े नियम लाए हैं, जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
बता दें ति पूजा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अक्टूबर में 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. लेकिन इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे के नियमों का पालन करना पड़ेगा. रेल सुरक्षा बल के मुताबिक अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भारी जुर्माना या जेल तक की सजा काटनी पड़ सकती है.
इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए आरपीएफ ने बताया कि मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इन धाराओं के अंतर्गत उन्हें मोटा जुर्माना के साथ ही साथ जेल तक की सजा काटनी पड़ सकती है. इनमें मास्क नहीं पहनना या सही तरीके से नहीं पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद या जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दिये जाने पर भी ट्रेन में सवार हो जाना आदि शामिल हैं. इसके साथ ही थूकना भी गैरकानूनी है.
आरपीएफ ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये गतिविधियां या कृत्य कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकती है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इस कारण से इन सभी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले यात्रियों को रेल अधिनियम की धारा 145,153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है.