दुमका में खौफनाक कांड: पत्नी और दो बच्चों की हत्या के बाद पति ने किया खुदकुशी, इलाके में सनसनी अरवल: पैर फिसलने के बाद आहर में गिरा युवक, पानी में डूबने से हुई मौत नए लेबर कोड्स के तहत ऑडियो-विज़ुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर्स को क्या-क्या मिलेंगे लाभ? जानिये PM और एक महिला विधायक का मॉर्फ कर FB पर आपत्तिजनक फोटो डालने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज, बिहार पुलिस ने लिया एक्शन धनकूबेर निकला उत्पाद अधीक्षक अनिल आजाद: करोड़ों की जमीन और निवेश का खुलासा, जानिये पत्नी के नाम पर कितना है जमीन? SAHARSA: गैस लीकेज रहने के कारण सिलेंडर में लगी आग, बाप-बेटे झुलसे लालू की पार्टी पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज, कहा.. बिहार में आरजेडी का हश्र डायनासोर के जैसा होगा Amazon ने लॉन्च किया नया Price History फीचर, अब सेल की ‘फर्जी डिस्काउंट’ ट्रिक से बचेगा ग्राहक Bihar News: बिहार के स्कूलों में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, टैबलेट से बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी Bihar road construction : बिहार में गांवों में बदलेगी सड़कों की सूरत , ग्रामीण कार्य मंत्री का बड़ा फैसला; अब सरकार लीज पर लेगी जमीन
1st Bihar Published by: 13 Updated Mon, 19 Aug 2019 11:05:19 AM IST
- फ़ोटो
DESK: यौन शौषण मामले में घिरे पत्रकार तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है. तेजपाल के खिलाफ अब यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है. दरअसल तेजपाल ने याचिका में यौन उत्पीड़न और बंधक बनाने के आरोप निरस्त करने की मांग की थी. आपको बता दें कि तेजपाल पर महिला सहकर्मी से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप है. 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.