शिव बारात विवाद: सांसद निशिकांत दुबे को HC से बड़ा झटका, कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को सही बताया

शिव बारात विवाद: सांसद निशिकांत दुबे को HC से बड़ा झटका, कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को सही बताया

RANCHI: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देवघर में शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुआ हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के फैसले को सही बताते हुए निशिकांत दुबे की तरफ से दायर जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।


दरअसल, महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में निकलने वाले भव्य शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन गाइडलाइंस जारी किए थे। जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के खिलाफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। देवघर जिला प्रशासन के आदेश पर शिव बारात आयोजन समिति ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों को खत्म कराने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


निशिकांत दुबे की तरफ से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक चीफ जस्टिस अपरेश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान देवघर DC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की जानकारी ली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने देवघर जिला प्रशासन के आदेश को सही ठहराया और आदेश दिया कि शिव बारात निकालने के दौरान आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।