BOKARO: शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह क्राइम अगेंस्ट वूमन के विशेष नयायाधीश योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.
बता दें कोर्ट ने आरोपी रूपेश कुमार को 10 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई है. यह घटना जिले के चास थाना क्षेत्र की है. जिसमें जोधाडीह मोड़ निवासी रूपेश कुमार साल 2020 के मार्च महीने में चास की ही रहने वाली युवती से दोस्ती की थी. फिर शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया. वही उसे धोखा देने के नीयत से चास के प्रभात कॉलोनी में किराए का घर लेकर उसके साथ 20 दिन तक रहा और इस दौरान भी उसने उसके साथ रेप किया. और 20 दिनों बाद भाग गया.
पीड़िता ने रूपेश पर शादी का लगातार दबाव बनाया लेकिन वह नहीं माना, उसके बाद युवती ने हार थककर 5 मई 2020 को चास महिला थाना में FIR दर्ज कराई थी. जिसके बाद अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की.