DELHI: राज्यसभा से मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई. बिल को मंजूरी मिलने के बाद प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाइसेंस पर अब केवल दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है. अभी तक एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने का प्रावधान था. लोकसभा से ये बिल सोमवार को ही पारित हो गया था.
राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, '1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही पुलिस से हथियार छीनने और चुराने वालों के लिये भी सख्त प्रावधान किया गया है साथ ही त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल जाना पड़ेगा.
इस बिल में प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इस साथ ही विधेयक में लाइसेंस हथियार के नवीनीकरण की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल किये जाने का प्रावधान किया गया है. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें अपने तीसरे या उससे ज्यादा रखे हथियारों को प्रस्तावित कानून के गजट में अधिसूचित होने के एक साल के भीतर संबंधित पुलिस थाने या हथियार विक्रेता के पास जमा कराना होगा. इन हथियारों को डिस्पोज किया जाएगा.