रंगदारी मामले में अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी, जेल में मारपीट पर कुछ भी बोलने से किया इनकार

रंगदारी मामले में अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी, जेल में मारपीट पर कुछ भी बोलने से किया इनकार

PATNA: 2013 में रंगदारी मांगने के एक मामले में बाहूबली अनंत सिंह की पेशी आज पटना सिविल कोर्ट में हुई। मामला पटना के एसके पुरी थाने से जुड़ा है। पेशी के बाद उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेऊर जेल भेजा गया। पेशी के दौरान जेल में मारपीट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो अनंत सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 


बता दें कि श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र में विशान बिल्डिकॉन के डायरेक्टर तरुण कुमार की ओर से अनंत सिंह के खिलाफ 2013 में रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में पेशी के लिए अनंत सिंह पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे। जहां पेशी के बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया। 


वही 18 जुलाई को अनंत सिंह समेत कुल 31 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है अब उन्हें दूसरे जेल में भेजा जाएगा। बाहूबली अनंत सिंह पर बेउर थाने में हुए केस को लेकर उनके वकील नवीन कुमार ने बताया कि जब कैदी जेल में बंद हैं तो फिर जेल ब्रेक करने और प्राथमिकी दर्ज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 


उन्होंने कहा कि सेल खुला हुआ था इसी बात को लेकर कैदी आपस में भिड़ गये थे। जेल ट्रांसफर के सवाल पर कहा कि यह सरकार का मामला है। इसमें वे कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं। अनंत सिंह को दूसरे जेल में भेजे जाने के सवाल पर उनके वकील ने कहा कि बेऊर जेल में रह रहे बंदियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पूर्व के केस का ट्रायल सिविल कोर्ट में चल रहा है ऐसे में दूसरे जेल में उन्हें भेजना सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। 


उनके वकील ने बताया कि अनंत सिंह को स्पाइनल परेशानी है जिसे लेकर कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल में ही रखे जाने को कहा था। अनंत सिंह को दूसरे जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए।