RANCHI: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बयान को लेकर राजधानी रांची में हुई हिंसा को लेकर मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और दंगा भड़काने से संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने की तैयारी है। जून 2022 में हुए उपद्रव को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है।
इस मामले की जांच कर रही सीआईडी की अनुशंसा पर स्वीकृति देते हुए डीसी ने राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। जिन धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है उनमें धारा 153 ए , 153 एए और 295 ए भादवि शामिल है। यह अनुमति रांची के डेलीमार्केट थाने में दर्ज कांड संख्या 117 /22 में मांगी गई है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बयान को लेकर रांची में भारी उपद्रव हुआ था।
जिन आरोपियों के खिलाफ के मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है उसमें इस्लामनगर निवासी मोहम्मद साबिर अंसारी, लातेहार के बालूमाथ निवासी मोहम्मद सरफराज, रांची के इमारत-ए-सरिया गली निवासी मोहम्मद तबारक कुरैशी, रांची के हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद शाहबाज, रांची के पत्थलकुदवा निवासी मोहम्मद उस्मान उर्फ करण कच्छप, रांची के ही कलाल टोली निवासी मोहम्मद अफसर, हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद अरमान हुसैन, हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद रमजान, हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद अमजद, हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद माज और रांची के इरगू पहाड़ी टोला निवासी मोहम्मद इरफान अंसारी शामिल हैं।