PALAMU: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पलामू कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. बाबूलाल मरांडी पर मेदिनीनगर के टाउन थाना में 29 अप्रैल 2011 को धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में FIR दर्ज की गई थी.
इस मामले में आज सोमवार को बाबूलाल मरांडी पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत हुए जहां कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बाबूलाल मरांडी को बरी किया है. बाबूलाल मरांडी के वकील अनिल पांडेय ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बरी किया है. वे निर्दोष थे. झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर 2011 में तत्कालीन ADM मुकुल पांडेय ने FIR दर्ज कराई थी. बाबूलाल मरांडी पर बिना अनुमति धरना देने और आंदोलन करने का आरोप है.
बता दें 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के क्रम में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे. जिसमें दर्जनों लोगों की दुकान टूटी थी. इस अभियान में प्रभावित लोगों को राहत और उन्हें मुआवजा देने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन शुरू किया था. इसलिए बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र साहित्य समाज के मैदान में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. बिना अनुमति महाधरना देने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में तत्कालीन एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मुकुल पांडेय ने एफआईआर दर्ज करवाई थी.