RANCHI: खूंटी के मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए 10 अप्रैल को आरोप गठन की तिथि निर्धारित कर दी है। 10 अप्रैल को आरोप गठन होने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बता दें कि बीते 3 अप्रैल को कोर्ट ने पूजा सिंघल को बड़ा झटका देते हुए उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंगल और ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे तीन अप्रैल को सुनाया गया था। इसके बाद पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। बुधवार को ईडी की कोर्ट नें मामले में सुनवाई पूरी कर पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन की तिथि तय कर दी।
बता दें कि खूंटी में करोड़ों रुपये के मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फाइल किया गया था। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें यह बताया गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया और घोटाले के ज़रिये अर्जित पैसों को कई जगह निवेश किया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी प्रोविजनल बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें दो महीने की बेल दी है। डिस्चार्ज पीटीशन खारिज होने के बाद अब 10 अप्रैल को कोर्ट पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन करेगा।