RANCHI: राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंगल और ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। अब पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू होगी।
पिछली सुनवाई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ईडी की कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं थी। पूजा सिंघल की तरफ से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद जस्टिस प्रभात शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा था। वहीं अधिवक्ता आतिश कुमार ने ईडी की तरफ से बहस की थी।
बता दें कि खूंटी में करोड़ों रुपये के मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पीटीशन फाइल किया गया था। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें यह बताया गया है कि IAS पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला कर करोड़ों रुपए की संपति अर्जित किया और घोटाले के ज़रिये अर्जित पैसों को कई जगह निवेश किया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल अभी प्रोविजनल बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें दो महीने की बेल दी है।कोर्ट से डिस्चार्ज पीटीशन खारिज होने के बाद पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।