पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा हुआ तय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया ये आदेश

पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र सीमा हुआ तय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिया ये आदेश

PATNA: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है. कहा है कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है. इसको लेकर सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिए गए है. मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक में एडमिशन की उम्र 6 साल तय की जाए. जहां इस बात की जानकारी बुधवार यानी 22 फरवरी को अधिकारियों ने दी है.


शिक्षा मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत और बेहतर करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है. केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है.


बता दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शुरुआती दौर मेंबच्चों के सीखने की शक्ति और समझ को विकसित करने की सिफारिश करती है. पहले यानि मूलभूत चरण में सभी बच्चों जो 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड- II शामिल हैं. अब इस नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है.