1st Bihar Published by: Updated Tue, 05 May 2020 07:36:00 AM IST
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PATNA : लॉकडाउन 3 में पटना जिले में कंस्ट्रक्शन कार्य को अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है. यानि की कुछ शर्तों के साथ निर्माण कार्य किए जा सकेंगे.
निर्माण कार्य कराने के लिए सबसे पहले बिल्डर को ऑफलाइन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कार्ययोजना का जिक्र किया जाना अनिवार्य है. सभी आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा.
आवेदन के आलोक में मजिस्ट्रेट स्थल निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्य शुरू करने का अनुमति जारी किया जाएगा. अनुमति के लिए कुछ शर्तें होंगे. पहला लेबर पटना जिले का ही होना चाहिए. उनके रहने और खाने का इंतजाम कार्यस्थल पर या उसके बगल में ही होना चाहिए. इसके साथ ही काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, कार्यस्थल पर मास्क, सेनेटाइजर और हैंडवॉश की भी व्यवस्था होनी चाहिए.