ब्रेकिंग न्यूज़

IPL 2025: कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, तोड़ डाला रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग का यह पुराना रिकॉर्ड Bihar education News PTM: अब हर महीने के अंतिम सोमवार को बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम, शिक्षा विभाग ने तय कर दी थीम Bihar crime : बिहार में अपराधियों का तांडव! आपसी रंजिश चौकीदार के बेटे की हत्या Road Accident: बहन की शादी से पहले उठी भाई की अर्थी, 3 की मौत के बाद मातम में बदली खुशियां Bihar crime: बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार युवक को मारी गोली, युवक घायल Education Department: मुजफ्फरपुर में पढ़ाई, महाराष्ट्र में नामांकन, बिहार के स्कूलों में चल रहा हैरानी भरा खेल BIHAR NEWS : रूट कलर कोड मंजूर नहीं, इस दिन पटना में रहेगा चक्का जाम Bihar Weather: इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 60kmph की रफ़्तार से आंधी और बारिश की चेतावनी Bihar assembly elections : बिहार चुनाव में वोटरों को मिलेंगे 40 से अधिक सुविधाएं, जानिए क्या है चुनाव आयोग का अपडेट INDIAN RAILWAY: यात्रियों के लिए खुशखबरी ! दिल्ली का सफर हुआ आसान, इस दिन से चलेगी स्पेशल ट्रेन

वित्त मंत्रालय ने किया साफ : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं बढ़ेगी डेट

1st Bihar Published by: Updated Fri, 31 Dec 2021 05:01:18 PM IST

वित्त मंत्रालय ने किया साफ : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं बढ़ेगी डेट

- फ़ोटो

DESK : वित्त मंत्रालय ने आज साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है. इसे आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. ऐसे में अब इसके लिए सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं. जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसी कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का काम आराम से और लगातार चल रहा है. 


उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं. ऐसे में पता नहीं लोग क्यों इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख बढ़ाने का दावा करते हैं. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद आयकर रिटर्न (ITR Return) फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. हालांकि जिनकी कमाई 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये ही चुकाने होंगे.


राजस्व सचिव तरुण बजाज ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि कहा कि अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल 60 लाख अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं.