ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR CRIME: सासाराम में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप ISM पटना ने स्थापना सप्ताह का भव्य समापन किया, छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार को मिला मंच मुजफ्फरपुर कोर्ट में बुर्का पहना कर शादी की कोशिश, हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद जांच में जुटी पुलिस बालोपासना दिवस 2025: कोइलवर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दौड़ व कबड्डी प्रतियोगिता का किया आयोजन जुकाम की दवा सिगरेट: इलाज कराने आए मासूम को डॉक्टर ने कराया स्मोकिंग, बच्चे की सेहत से किया खिलवाड़ Train Accident : चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, झाझा स्टेशन पर बाल-बाल बचे दो यात्री बिहार चुनाव से पहले बड़ा सर्वे: तेजस्वी यादव CM पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने नीतीश को पछाड़ा Life Style: धूप से आते ही गर्मी में ठंडा पानी पीना पड़ सकता है भारी, जानें सेहत को कैसे पहुंचा सकता है नुकसान? रद्द की गई 14009/10 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार एक्सप्रेस अब 24 अप्रैल तक फिर से चलेगी यात्रीगण कृपया ध्यान दें: संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल सहित 03 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार

मुजफ्फरपुर के मुशहरी सीओ पर दो लाख का जुर्माना, RTI का जवाब नहीं देना पड़ा भारी

मुजफ्फरपुर के मुशहरी सीओ पर दो लाख का जुर्माना, RTI का जवाब नहीं देना पड़ा भारी

26-Aug-2019 10:09 AM

By 3

MUZAFFARPUR : आरटीआई का जवाब नहीं देना मुशहरी के अंचलाधिकारी को भारी पड़ा है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने सीओ साहब पर दो लाख 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मुशहरी के अंचलाधिकारी को जुर्माने की राशि जमा कर चालान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुशहरी के अंचलाधिकारी जुलाई 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि में मांगी गई कई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने के दोषी पाए गए हैं। राज्य सूचना आयोग में सीईओ के खिलाफ इन्हीं मामलों में जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय में आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई सूचनाओं का जवाब नहीं दिए जाने का दोषी पाए जाने के कारण सीओ के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने कोषागार पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि का भुगतान करें।