PATNA: मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना 2024 की शुरुआत जल्द होने वाली है। इस योजना के तहत वाहन चालकों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा और बीमा का लाभ मिलेगा। बहुत जल्द इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना को स्वीकृत दी गयी है।
बस, ट्रक, ऑटो, तिपहिया, ई रिक्शा, टैक्सी के मालिक जो स्वयं चालक हो या किसी संस्था, व्यक्ति आदि का गाड़ी चलाता हों, छोटे मालवाहक वाहन (एल.एम.वी.) के मालिक जो खुद चालक हों और बिहार में गाड़ी चलाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चालक सहित उनके परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। इनलोगों को और भी कई सुविधाएं मिलने जा रही है।
मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना के तहत वाहन चालकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा और एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। इस बात की जानकारी परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों का समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। जोखिम भरे उतरदायित्व एवं सड़क सुरक्षा में इनकी भूमिका को देखते हुए उनके कल्याण के लिए परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है।
व्यवसायिक वाहन चालकों सहित उनके परिवार को भी चिकित्सीय सुविधा एवं विभिन्न बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वाहन चालकों को भारी मोटर वाहन चालन प्रषिक्षण तथा रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जायेगी। वाहन चालकों और उनके परिवार की सुरक्षा और कल्याण तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 लाया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है। बहुत जल्द ही इस योजना का शुभारंभ किया जायेगा।
चालकों एवं परिवारों को मिलेगी चिकित्सा और बीमा सुविधाएं
परिवहन विभाग मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, व्यवसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत चालकों (बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि) एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वाहन चालकों की कार्य कुशलता में होगी वृद्धि
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चालकों का समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके जोखिम भरे उतरदायित्व एवं सड़क सुरक्षा में भूमिका को देखते हुए यह योजना उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक होगी। यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वाहन चालकों और उनके परिवारों के सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करेगी।
योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे राज्य परिवहन आयुक्त
वाहन चालक कल्याण योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष, परिवहन सचिव उपाध्यक्ष तथा गृह, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव सदस्य एवं राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त राज्य स्तर पर योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
वाहन चालकों को मिलेगा विशिष्ट पहचान पत्र
इस योजना के तहत बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी आदि जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों का निःशुल्क पंजीकरण कराया जायेगा एवं उन्हें एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ
सभी पंजीकृत वाहन चालक एवं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं उपचार में सहायता प्रदान करने के लिए बीमा योजना के अंतर्गत लाया जायेगा। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जायेगा। इसके तहत सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का निःशुल्क ईलाज संभव हो सकेगा।
भारी वाहन चलाने का दिया जायेगा प्रशिक्षण
एल.एम.वी. चलाने वाले इच्छुक चालकों को भारी मोटर वाहन चालन का आईडीटीआर, औरंगाबाद में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे बस, ट्रक चलाकर अधिक आय प्राप्त कर सकें। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें एच.एम.वी लाईसेंस दिया जायेगा।
सड़क सुरक्षा के प्रति किया जायेगा जागरुक
सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और नवीनतम यातायात नियमों और प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा एवं सुगम वाहन परिचालन के लिए सभी वाहन चालकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी जिलों के चालकों को निःशुल्क रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जायेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए कराना होगा निबंधन
इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को सबसे पहले निबंधन कराना होगा। निबंधन के समय उन्हें एक फार्म दिया जाएगा, जिसमें अपने पूर्ण विवरण के साथ परिवार का ब्योरा भी देना होगा। आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में लिया जायेगा।
योजना के तहत यह भी मिलेगा लाभ
- प्रत्येक माह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच।
- नेत्र जांच शिविर में नेत्र जांच एवं चश्में का वितरण।
- विश्राम के लिए चालक शेड का निर्माण।
- संक्रमण रोगों से बचाव हेतु जागरुकता कार्यक्रम।
- चालकों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराया जायेगा।