मनी लॉन्ड्रिंग मामला : वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को कोर्ट से मिला झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को कोर्ट से मिला झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

RANCHI : मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राज कुमारी देवी और उनके पिता गेंदा राम की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी है।


दरअसल, ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बीते 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुनाया है। अदालत ने दोनों के अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता ने 12 जून को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।


मालूम हो कि, टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की मनी लांड्रिंग करने के मामले में ईडी के तरफ से दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र नाम के साथ उनकी पत्नी और पिता का भी नाम शामिल है। इसी मामले में इन लोगों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।


आपको बताते चलें कि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम और उनसे भाई आलोक रंजन समेत पत्नी और पिता को भी आरोपी बनाया गया है. मामले में अदालत ने दोनों के खिलाफ (वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता) समन जारी किया है जिसके बाद से दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर किया है।