RANCHI: मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गुजरात के आलावा बिहार और झारखंड की अदालतों में भी राहुल गांधी के खिलाफ मामले चल रहे हैं। इसी मामले सूरत की कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक जा चुकी है। रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को मानहानि के मामले पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा है।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताते हुए रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 मई को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सशरीर उपस्थित होने से छूट की अर्जी लगाई थी। आज सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने एमपी-एमएलए कोर्ट को बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई लंबित है। ऐसे में सुनवाई के लिए और समय दिया जाए।