माइनिंग माफिया बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश

माइनिंग माफिया बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश

RANCHI: माइनिंग माफिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दाहिने हाथ माने जाने वाले जेल में बंद बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि रिहाई के लिए शर्त ये है कि रिहाई के बाद बच्चू यादव जांच और ट्रायल में सहयोग करेगें। 


इसके अलावा ट्रायल कोर्ट कोई भी शर्त लगा सकती है। ईडी की माने तो बच्चू यादव ने 01 से 26 जून 2022 तक 1899 ट्रकों से पत्थर की गिट्टी और रोड़ी की ढुलाई कराई थी। इस दौरान बच्चू यादव के खाते में 30 लाख रुपये भी जमा हुए थे। बता दें कि साहिबगंज के बड़हरवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने बीते दिनों मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दो प्रमुख सहयोगी दाहू यादव और बच्चू यादव से लंबी पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी के सवालों का जवाब इन्होंने भी दिया था। 


बच्चू यादव दाहू यादव का सहयोगी हैं। दाहू यादव गंगा नदी पर मालवाहक जहाज का संचालन करते थे और बच्चू यादव साथ रहते थे। बच्चू यादव का साहिबगंज के तालझरी थाना क्षेत्र के सकरी में मकान है। बीते 8 जुलाई को ईडी ने साहिबगंज में जिन 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी उनमें दाहू यादव के साथ-साथ बच्चू यादव का ठिकाना भी शामिल था। जेल में बंद बच्चू यादव को अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।