मास्क-सेनेटाइजर की बिक्री में लूट पर सरकार की रोक, तय की गयी कीमत, ज्यादा दाम लिया तो जेल जायेंगे

मास्क-सेनेटाइजर की बिक्री में लूट पर सरकार की रोक, तय की गयी कीमत, ज्यादा दाम लिया तो जेल जायेंगे

PATNA : कोरोना के खतरे के बीच देश भर में सेनेटाइजर और मास्क के नाम पर हो रही लूट को रोकने के लिए आज सरकार की नींद खुली. सरकार ने आज सेनेटाइजर से लेकर मास्क तक का दाम तय कर दिया. अब सरकार की ओर से तय दाम से ज्यादा पर मास्क या सेनेटाइजर बेचने वाले को सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी.


केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने किया एलान
दरअसल कोरोना के खतरे के बाद सेनेटाइजर और मास्क के नाम पर भारी लूट शुरू हो गयी थी. आलम ये था कि 100 मिली लीटर का सेनेटाइजर 500 से 700 रूपये में बेचा जा रहा था. वो भी किसी अनाम कंपनी द्वारा बनाया हुआ. वहीं मास्क तो एक-एक हजार रूपये तक में बेचे जा रहे थे. देशभर से मिल रही शिकायतों के बाद आज केंद्र सरकार की नींद टूटी. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर दाम तय किये जाने की जानकारी दी.


200 ML का सेनेटाइजर 100 रूपये में बिकेगा, मास्क 8 रूपये में
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ट्वीट में जानकारी दी है कि सरकार ने सेनेटाइजर का दाम 100 रूपये तय किया है. 200 मिली लीटर का सेनेटाइजर 100 रूपये से ज्यादा में नहीं बेचा जा सकेगा. फिलहाल 100 मिली लीटर के सेनेटाइजर के लिए 500 से 700 रूपये में बेचे जा रहे थे.


रामविलास पासवान के जानकारी दी है कि मास्क का दाम भी सरकार ने तय कर दिया है. 2 और तीन प्लाई के मास्क की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. यानि 2 प्लाई के मास्क को अधिकतम 8 रूपये में और तीन प्लाई के मास्क को अधिकतम 10 रूपये में बेचा जायेगा.


ज्यादा दाम लिया तो सीधे जेल जायेंगे
केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सेनेटाइजर और मास्क का दाम तय किया है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार को सामान जब्त करने, कालाबाजारी करने वाले पर जुर्माना लगाने या फिर उसे जेल भेजने का अधिकार है. जाहिर है सरकार जिस तरह से सख्ती दिखा रही है उससे मास्क और सेनेटाइजर का ज्यादा दाम लेने वालों को जेल भेजने की ही संभावना है.