मसानजोर डैम विवाद: हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब

मसानजोर डैम विवाद: हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब

RANCHI: दुमका के मसानजोर डैम का मालिकाना हक झारखंड को देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 


दरअसल, झारखंड के दुमका में स्थित मसानजोर डैम 1955 में बनकर तैयार हुआ था। इस डैम के पानी और उस पानी से चलने वाली पनबिजली परियोजना पर पश्चिम बंगाल सरकार का नियंत्रण है। डैम के पूर्ण स्वामित्व झारखंड सरकार को देने को लेकर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निशिकांत दुबे की तरफ से दायर किए गए जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मयूराक्षी नदी पर बने डैम के लिए झारखंड के लोगों ने अपनी जमीनें दी लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है।


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि झारखंड की जमीन पर डैम रहने के बावजूद दुमका के लोगों को न तो इसका पानी मिल पा रहा है और ना ही बिजली ही मिल रही है। झारखंड के लोग जमीन देकर विस्थापित हो गए लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिलकर पश्चिम बंगाल को मिल रहा है। याचिकाकर्ता की इस दलील पर हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।