Nitish Kumar Oath Ceremony : नीतीश कुमार का ऐतिहासिक शपथग्रहण आज, 50 मिनट के शुभ मुहूर्त में लेंगे शपथ CM Shapath Grahan: CM हाउस से निकला नीतीश कुमार का परिवार, शपथ समारोह में होंगे शामिल Anant Singh Bail : मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत पर आज फैसला, क्या शपथ ग्रहण वाले दिन जेल से बाहर आएंगे ‘छोटे सरकार’? Cabinet Expansion Bihar : बिहार की राजनीति में नई हलचल, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बन सकते हैं मंत्री Bihar News: बिहार के इस जिले में पढाई के बीच धंसा स्कूल का फर्श, कई छात्र-छात्राएं घायल Bihar cabinet expansion : बिहार में भाजपा के नए मंत्रियों की एंट्री तय, जानिए पूरी लिस्ट और राजनीतिक समीकरण Oath Ceremony: PM मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे पहुंचेंगे गांधी मैदान, जट-जटिन और झिझिया से सजेगा शपथ समारोह Bihar Cabinet Expansion : बिहार में आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, जदयू के 7 नेता भी बनेंगे मंत्री; देखें पूरी लिस्ट बिहार कैबिनेट विस्तार: नीतीश की नई कैबिनेट में आज 15 विधायक लेने जा रहे मंत्री पद की शपथ; लिस्ट में इन लोगों का नाम शामिल CM Oath Ceremony: लिट्टी-चोखा और मखाने की खीर के साथ बिहारी व्यंजन, शपथ समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 10 Nov 2023 03:01:24 PM IST
- फ़ोटो
DESK : यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को मदुरई कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही इनके ऊपर जो NSA लगाया गया था उसे भी हटा लिया गया है। इस मामले में आज मदुरई कोर्ट ने फाइनल सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि शाम 5 बजे कोर्ट का लिखित आदेश आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे।
दरअसल, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में थे। तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे पटना से ले गई थी। यूट्यूबर मनीष को मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था।
जिसके बाद इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई थी , जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। उसके बाद इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में सुनवाई करने का आदेश दिया था।
मालूम हो कि, इससे पहले यूट्यूबर वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं। किसी से डरने वाले नहीं हैं। मेरे दादा जी ने चीन से लड़ाई लड़ी है। मेरा बाप फौजी है। पाकिस्तान से युद्ध किए। हम फौजी का बेटा हैं। मर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं इनके आगे। मनीष ने राज्य सरकार पर भड़कते हुए कहा कि हमको जो है गंजेड़ी, नशेड़ी के बीच में बिठा दिया जाता है। वे लोग मुंह पर गांजा पीकर फूंक देते हैं।