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मनीष कश्यप मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, YouTuber ने SC में लगाई है अर्जी

PATNA: तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को स

मनीष कश्यप मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, YouTuber ने SC में लगाई है अर्जी
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोडने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी।


यूट्यूबर मनीष की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में होगी। सीजेआई ने याचिका पर कहा है कि पहले वे मामले को देखेंगे, फिर इसकी सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के लिए याचिका दायर की थी। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है।


बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को कश्यप को तमिलनाडु की मुदैरा कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मनीष को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस की टीम ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां मदुरै कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन की रिमांड दी थी।


दरअसल, तमिलनाडु में कथित हिंसा के फर्जी वीडियो को वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीते 18 मार्च को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। जिसके तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी। तमिलनाडु पुलिस उसी समय मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाना चाहती थी हालांकि बिहार पुलिस और ईओयू की पूछताछ की वजह से उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया था। जिसके बाद पिछले सप्ताह पुलिस कश्यप को तमिलनाडु ले गई थी।