मानहानि केस में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

मानहानि केस में राहुल गांधी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

RANCHI: मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर हाई कोर्ट ने अगले एक महीने तक के लिए रोक लगा दिया है।


दरअसल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2018 में चाईबासा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष हत्यारा नहीं हो सकता, कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है। 


राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ चाईबासा के प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। चाईबासा की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ साल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था लेकिन राहुल गांधी की तरफ से उस वारंट का कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 


जिसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थिति से छूट मांगी लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नीचली अदालत की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर अगले एक महीने के लिए रोक लगा दिया है।