1st Bihar Published by: Updated Jul 14, 2021, 9:37:51 AM
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PATNA : बीएमपी की महिला दारोगा के साथ दुष्कर्म का आरोपी हवलदार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. हवलदार राकेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है. लेकिन उसकी तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. पटना स्थित पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अवधेश कुमार की अदालत ने आरोपी हवलदार राकेश कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. आपको बता दें कि बीएमपी की एक महिला दारोगा ने हवलदार राकेश कुमार सिंह के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने लंबे अरसे तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
इस मामले में राकेश के अलावा उसकी पत्नी, बेटी और अन्य को अभियुक्त बनाया गया है. महिला दारोगा की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर कुल 8 अभियुक्त बनाए गए हैं. कोर्ट ने हवलदार राकेश की पत्नी, बेटी और एक सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है. आज इस मामले में सुनवाई होगी. महिला दारोगा की तरफ से 16 जून को महिला थाने में केस दर्ज कराया गया था. राकेश कुमार सिंह पर यह आरोप है कि ट्रेनिंग के नाम पर उसने महिला दारोगा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. साथ ही साथ उसका आपत्तिजनक के वीडियो वायरल किया.
महिला थाने के मुताबिक अब तक इस केस का सुपरविजन पूरा नहीं हुआ है. राकेश के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है. पुलिस ने केस डायरी जमा कर दिया है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद के मुताबिक इसकी सूचक एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं. ट्रेनिंग के नाम पर साल 2012 में पीड़िता की मुलाकात कोच के रूप में अभियुक्त राकेश कुमार सिंह से मीठी सूचक उस समय नाबालिग थी. आरोपी राकेश उसे झांसे में लेकर उसके साथ संबंध स्थापित किया और उसका वीडियो भी बनाया. साल 2018 में खेल कोटे से पीड़िता एसआई के रूप में चयनित हुई. इसके बावजूद आरोपी राकेश कुमार सिंह लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे मानसिक प्रताड़ना देता रहा.