SIMDEGA: खबर झारखंड के सिमडेगा से आ रही है, जहां आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले मौलाना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी मौलाना के ऊपर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
दरअसल, घटना साल 2022 के 12 दिसंबर की है। 8 साल की पीड़ित बच्ची पढ़ने के लिए कोलेबिरा के एक मदरसे में पहुंची थी। पढ़ाई के बाद मदरसे के मौलाना अमानुल्ला अंसारी उर्फ अमीन ने बाकी बच्चों को उनके घर भेज दिया और बच्ची को मदरसे में रोके रखा। जब सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए तब बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसे धमकी भी दी की उसे और उसके पूरे परिवार को जिन्न से खत्म करवा देगा।
डरी सहमी बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौलाना की हैवानियत सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों ने कोलेबिरा थाने में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कराया। पलामू के पांकी का रहने वाला मौलाना वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने आरोपी मौलाना को लोहरदगा जिले के कुडू़ से गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने मौलाना को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।